खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है. उन्हें सरेंडर करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया गया है. हाईकोर्ट ने तेजपाल को दुष्कर्म और महिला की मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराया है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले पर तरुण तेजपाल ने कहा, 'हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वे राजनीतिक बदले की भावना और तहलका के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं। तेजपाल ने कहा राजनीतिक बदले की भावना और 'तहलका' के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं. हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक केस लड़ा और बरी हो गए. जो लोग उनके साथ हैं, वे बरी हो जाते हैं, लेकिन वे उनके पीछे पड़ते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा है.
तरुण तेजपाल के खिलाफ मामला नवंबर 2013 का है. जब गोवा में आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल की एक पूर्व जूनियर महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप लगाए. निचली अदालत ने 2021 में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. सजा पर सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल राजनीतिक कारणों से निशाना बनाए गए हैं और वह दो बेटियों के पिता हैं। वकील ने इन आधारों पर अदालत से सजा तय करते समय राहत देने का अनुरोध किया। 

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