देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।  तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला, या किसी अन्य नाम से बाजार में बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ह आदेश खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम 2011 के तहत जारी किया गया है

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