लखनऊ,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बुधवार को ग्राम पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में आदेश दिया है कि तीन महीने में चुनाव कराना होगा। तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। पंचायत चुनाव में देरी और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का मामला अदालत में विचाराधीन था। अब तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के सामने चुनाव प्रक्रिया समयसीमा में पूरी करने की चुनौती होगी। ह फैसला पंचायत चुनाव में देरी और 25 मई को जारी प्रशासक नियुक्त करने से जुड़े सरकारी फैसले को चुनौती देने वाली 11 याचिकाओं (जिसमें 6 जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं) की संयुक्त सुनवाई के बाद आया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने का निर्देश दिया है।

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