खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क):  दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का ऐलान किया है. CJP ने इसे अपने नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया है. दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. दिल्ली पुलिस ने CJP के इस मार्च को अनुमति नहीं दी है. कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं. पुलिस ने लोगों से इलाके में जाने से बचने की अपील की है.  दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त और प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन को लेकर कहा कि इस मामले में पुलिस से किसी ने संपर्क नहीं किया है और न ही व्यक्तियों की किसी सूची को लेकर कोई अनुरोध मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना और तिरंगे का पूरा सम्मान करना जरूरी है। CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन से पहले सेंट्रल पार्क के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है और NDMC ने तिरंगा यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं दी है.
दिल्ली पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने का हवाला देकर किया अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में BNS कि धारा 163 लागू की हुई है, वही इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया। वह मंडी हाउस से मार्च का नेतृत्व करने की तैयारी कर रही थीं। पुलिस ने उन्हें मार्च शुरू करने से पहले हिरासत में लिया।

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